बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना किसानों को आर्थिक मदद देती है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से प्रभावित किसानों को यह राहत देती है।
इस योजना के तहत, किसानों को फसल नुकसान के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।
योजना के तहत, 20% तक फसल नुकसान के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। 20% से अधिक नुकसान के लिए, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana क्या है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की एक योजना है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मदद करती है। इसमें बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना से किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यह उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना
बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य किसानों की फसल के नुकसान को कम करना है।
यह योजना उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे किसान प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए आर्थिक सहायता
इस योजना में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से प्रभावित किसानों को मदद मिलती है। यह उन्हें अपनी फसल के नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ
बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करती है। आइए, इसके मुख्य लाभों को जानते हैं।
20% तक फसल नुकसान के लिए सहायता राशि
यदि किसान की फसल में 20% तक नुकसान होता है, तो उसे 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलती है। अधिकतम 15,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। यह किसानों को अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है।
20% से अधिक फसल नुकसान के लिए सहायता राशि
यदि फसल में 20% से अधिक नुकसान होता है, तो किसान को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलती है। अधिकतम 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है।
इस तरह, बिहार फसल सहायता योजना लाभ, बिहार किसान सहायता राशि और बिहार राज्य कृषि योजना वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है।

“बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों की मदद करने के लिए बनाई गई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।”
बिहार राज्य फसल सहायता योजना पात्रता मानदंड
बिहार राज्य फसल सहायता योजना दोनों रैयत और गैर-रैयत किसानों को लाभ देती है। इस योजना में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं।
रैयत (भूमि स्वामी) किसान
रैयत किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए कुछ दस्तावेज देने होते हैं। उन्हें भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, राजस्व रसीद और स्व-घोषणा पत्र देना होता है।
गैर-रैयत (भूमि गैर-स्वामी) किसान
गैर-रैयत किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए स्व-घोषणा पत्र देना होता है। यह पत्र वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के किसान
इस प्रकार, बिहार राज्य फसल सहायता योजना दोनों रैयत और गैर-रैयत किसानों को लाभ देती है। वे बिहार फसल सहायता योजना पात्रता, बिहार किसान पात्रता मानदंड और बिहार कृषक पात्रता शर्तें को पूरा करते हैं।
श्रेणी | पात्रता मानदंड |
---|---|
रैयत (भूमि स्वामी) किसान | भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र राजस्व रसीद स्व-घोषणा पत्र |
गैर-रैयत (भूमि गैर-स्वामी) किसान | स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित) |
“इस योजना के तहत, रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के किसान अर्हता प्राप्त करने के लिात्मक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।”
कवर की गई फसलें
बिहार राज्य फसल सहायता योजना बिहार कृषि योजना शामिल फसलें और बिहार किसान योजना कवर्ड क्रॉप्स को कवर करती है। इस योजना में धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं।
बिहार फसल सहायता कवर फसलें को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह किसानों को अपने फसल नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है।
इस योजना के तहत, किसान अपनी प्रभावित फसलों के लिए सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाता है।

आवेदन प्रक्रिया
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसान कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। वे ऑनलाइन, मोबाइल एप्लिकेशन या टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
किसान सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें वे अपने विवरण भरेंगे और दस्तावेज़ अपलोड करेंगे।
ई-सहकारी मोबाइल एप्प के माध्यम से आवेदन
किसान ई-सहकारी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके भी आवेदन कर सकते हैं। यह एप्प ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करता है।
कॉल सेंटर (टोल फ्री नंबर 18001800110) के जरिये आवेदन
किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001800110 पर कॉल करके भी आवेदन कर सकते हैं। यह तरीका सभी किसानों के लिए आसान है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत, किसान बिहार फसल सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया के कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। बिहार किसान आवेदन ऑनलाइन या बिहार कृषि योजना हेल्पलाइन के माध्यम से वे आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किसानों को कुछ दस्तावेज़ देने होते हैं। ये दस्तावेज़ किसानों की पहचान और भूमि के मालिक होने की पुष्टि करते हैं।
रैयत (भूमि स्वामी) किसानों के लिए:
- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- राजस्व रसीद
- स्व-घोषणा पत्र
गैर-रैयत (भूमि गैर-स्वामी) किसानों के लिए:
- स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रमाणित)
इन दस्तावेजों को देकर बिहार किसान योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
“बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है।”

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की समय सीमा
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है। इस समय तक किसान बिहार फसल सहायता योजना समय-सीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को इस तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है। इससे वे इस बिहार किसान योजना आवेदन अंतिम तिथि में शामिल हो सकते हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे किसान विभागीय पोर्टल, ई-सहकारी मोबाइल ऐप, और टोल फ्री कॉल सेंटर का उपयोग कर सकते हैं।
मापदंड | वर्णन |
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अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2024 |
फसल क्षति दर | 20% या उससे अधिक |
सहायता राशि | 20% तक फसल नुकसान पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर 20% से अधिक फसल नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर |
अधिकतम सहायता | 2 हेक्टेयर तक प्रति किसान |
आवश्यक दस्तावेज | पहचान पत्र भूमि के कागजात फसल का विवरण |
सहायता राशि का वितरण | मार्च/अप्रैल 2025 |
किसानों को बिहार फसल सहायता योजना समय-सीमा का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा। यह योजना सीमांत और छोटे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर
किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। state.bihar.gov.in/cooperative पर जाएं। यहां योजना की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।
किसान 18001800110 नंबर पर टोल फ़्री हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर योजना के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करता है।
बिहार फसल सहायता योज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, किसान इन संसाधनों का उपयोग करें। इन संपर्कों से, किसान फसल नुकसान के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।